कम्यूटेशन की बहाली
1. आपकी पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा आपकी पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की प्राप्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर बहाल किया जा सकता है। यदि इसे बहाल नहीं किया गया है, तो अपने पीडीए/पेंशन भुगतान करने वाले बैंक से संपर्क करें।
2. सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के नियम 10ए के अनुसार, पेंशन का संराशित हिस्सा पेंशन के संराशित मूल्य की प्राप्ति की तारीख से 15 वर्ष के बाद बहाल किया जाता है।
3. 5वें वेतन आयोग ने कम्यूटेशन का प्रतिशत बढ़ाकर 40% करने की सिफारिश की और 12 साल बाद पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सरकार ने बाद की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 12 दिसंबर, 1986 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 साल बाद पेंशन बहाल करने की अनुमति दी।
फॉर्म डाउनलोड करें:- यहां क्लिक करें